देहरादून ; 19.08.2026।
दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की श्रेणी को लेकर चल रही उलझन अब काफी हद तक दूर हो गई है। केंद्र सरकार के नए प्रावधानों के बीच यह स्पष्ट किया गया है कि गियर वाले दोपहिया वाहन के लिए वैध स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति बिना गियर वाले वाहन, जैसे स्कूटी, को भी चला सकता है। हालांकि केवल बिना गियर वाले दोपहिया की श्रेणी का लाइसेंस रखने वाले चालक को गियर वाली बाइक चलाने की अनुमति नहीं होगी।
आरटीओ प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जन विश्वास अधिनियम, 2026 के तहत मोटर वाहन अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (6) में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे गियर बाइक के लाइसेंस की वैधता स्कूटी के लिए खत्म हो जाए। मौजूदा प्रावधान में गियर वाले दोपहिया वाहन की ड्राइविंग परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति को बिना गियर वाले दोपहिया वाहन की परीक्षा के लिए भी योग्य माना जाता है।
गियर बाइक का लाइसेंस होने पर अलग से स्कूटी लाइसेंस जरूरी नहीं
इसका सीधा अर्थ है कि जिस चालक के पास गियर वाले दोपहिया वाहन का स्थायी और वैध लाइसेंस पहले से मौजूद है, उसे स्कूटी या किसी अन्य बिना गियर वाले दोपहिया वाहन के लिए अलग लाइसेंस बनवाने की जरूरत नहीं है। वह अपने मौजूदा लाइसेंस के आधार पर दोनों प्रकार के दोपहिया वाहन चला सकता है।
वहीं दूसरी स्थिति में नियम अलग है। यदि किसी व्यक्ति ने शुरुआत में केवल बिना गियर वाले दोपहिया वाहन के लिए लाइसेंस लिया है, तो उस लाइसेंस के आधार पर वह गियर वाली मोटरसाइकिल नहीं चला सकेगा। गियर बाइक चलाने के लिए संबंधित श्रेणी का लाइसेंस होना जरूरी होगा।
नए आवेदकों को लर्निंग लाइसेंस में सावधानी जरूरी
इस बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण असर उन लोगों पर पड़ सकता है जो अब पहली बार लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने जा रहे हैं। आवेदन के समय वाहन की श्रेणी का चुनाव सोच-समझकर करना होगा, क्योंकि आगे स्थायी लाइसेंस उसी आधार पर जारी किया जाएगा।
यदि कोई आवेदक लर्निंग लाइसेंस में केवल बिना गियर वाले दोपहिया वाहन की श्रेणी चुनता है, तो बाद में जारी होने वाला स्थायी लाइसेंस भी उसी श्रेणी तक सीमित रहेगा। ऐसे लाइसेंस के आधार पर स्कूटी जैसे वाहन चलाए जा सकेंगे, लेकिन गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने की पात्रता नहीं मिलेगी।
इसके विपरीत, यदि आवेदक गियर वाले दोपहिया वाहन की श्रेणी के लिए प्रक्रिया पूरी करता है और उसी आधार पर स्थायी लाइसेंस प्राप्त करता है, तो वह गियर बाइक के साथ-साथ बिना गियर वाले दोपहिया वाहन भी चला सकेगा।
पुराने लाइसेंसधारकों को लेकर भ्रम की जरूरत नहीं
आरटीओ प्रशासन के मुताबिक पहले से गियर वाले दोपहिया वाहन का वैध लाइसेंस रखने वाले चालकों पर स्कूटी चलाने को लेकर कोई नई पाबंदी नहीं लगाई गई है। यानी पुराने वैध लाइसेंसधारकों को केवल स्कूटी चलाने के लिए नया लाइसेंस बनवाने की आवश्यकता नहीं है।
असल बदलाव का संबंध मुख्य रूप से नए लाइसेंस की श्रेणी तय करने से है। इसलिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों को यह देखना जरूरी है कि वे भविष्य में किस तरह के दोपहिया वाहन चलाना चाहते हैं।
आवेदन से पहले श्रेणी जरूर जांचें
दोपहिया वाहन चालकों के लिए सलाह है कि लर्निंग लाइसेंस के आवेदन के दौरान वाहन की सही श्रेणी का चयन करें। जल्दबाजी में केवल स्कूटी की श्रेणी चुन लेने पर आगे गियर वाली बाइक चलाने के लिए अलग प्रक्रिया की जरूरत पड़ सकती है।
इस तरह नए नियमों को लेकर बनी स्थिति में मूल बात यही है कि गियर वाली श्रेणी का वैध लाइसेंस दोनों तरह के दोपहिया वाहनों को कवर करता है, जबकि केवल बिना गियर वाली श्रेणी का लाइसेंस गियर बाइक चलाने का अधिकार नहीं देता। इससे नए आवेदकों के लिए लाइसेंस की श्रेणी चुनते समय सावधानी बरतना और भी जरूरी हो गया है।

