7 july 2026 : Dehradun!
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं (वीर नारियों) को आर्थिक राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने गृह कर (हाउस टैक्स) में छूट देने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ केवल हवलदार एवं समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को मिलेगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई 2026 से शुरू होगी और 15 मार्च 2027 तक जारी रहेगी।
सैनिक कल्याण विभाग के अनुसार इच्छुक पात्र लाभार्थी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय से निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत केवल वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
इन शर्तों को पूरा करना होगा जरूरी
गृह कर में छूट का लाभ पाने के लिए संबंधित मकान पूर्व सैनिक या उनकी विधवा के नाम पर पंजीकृत होना चाहिए। साथ ही आवेदक का स्वयं उसी मकान में निवास करना अनिवार्य होगा। सरकार ने यह सुविधा केवल आवासीय भवनों के लिए लागू की है।
यदि मकान का उपयोग किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि के लिए किया जा रहा है या वह किराये पर दिया गया है, तो ऐसे मामलों में गृह कर में छूट नहीं मिलेगी। यदि जांच में गलत जानकारी देकर लाभ लेने का मामला सामने आता है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार जुर्माना और अन्य कार्रवाई की जाएगी।
आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज होंगे आवश्यक
आवेदन पत्र प्राप्त करने के समय आवेदक को जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में मूल डिस्चार्ज बुक, सैन्य सेवा विवरण, देहरादून कार्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र तथा नगर निगम या स्थानीय निकाय का गृह कर बिल प्रस्तुत करना होगा।
आवेदन भरने के बाद उसकी तीन प्रतियां संबंधित नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत में जमा करनी होंगी। इसके अलावा एक प्रति शपथ पत्र के साथ जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
पूर्व सैनिकों को आर्थिक राहत देने की पहल
सरकार की इस पहल का उद्देश्य राज्य के पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को आर्थिक राहत प्रदान करना है। उत्तराखंड को सैनिक बहुल राज्य माना जाता है और बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक यहां निवास करते हैं। ऐसे में गृह कर में दी गई यह छूट उनके मासिक खर्च का बोझ कम करने में सहायक साबित हो सकती है। पात्र लाभार्थियों से समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सके।

