25 july 2026 ; Dehradun!
चमोली। विश्व प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम के बहुचर्चित चढ़ावा प्रकरण में चमोली न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए मामले के मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल आरोपी को राहत दिए जाने का कोई आधार नहीं बनता।
सुनवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के लिए कस्टडी रिमांड की मांग भी न्यायालय के समक्ष रखी, लेकिन अदालत ने इस अनुरोध को भी स्वीकार नहीं किया। ऐसे में आरोपी न्यायिक हिरासत में ही रहेगा और मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
यह मामला बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित चढ़ावे के कथित अनियमित प्रबंधन और उससे जुड़े आरोपों को लेकर चर्चा में रहा है। न्यायालय के ताजा फैसले के बाद प्रकरण ने एक नया कानूनी मोड़ ले लिया है।
अब जांच एजेंसियां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विवेचना को आगे बढ़ाएंगी, जबकि मामले की अगली सुनवाई में अदालत के समक्ष आगे की कार्रवाई तय होगी। इस फैसले को चढ़ावा प्रकरण की जांच में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।

