देहरादून ; 2 अक्टूबर 2026,
चंडीगढ़/सोनीपत: उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) अशोक कुमार को हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति पद से इस्तीफा देना होगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान अशोक कुमार की ओर से अदालत को बताया गया कि वह व्यक्तिगत कारणों से पद पर आगे बने रहने की स्थिति में नहीं हैं और तीन सप्ताह के भीतर इस्तीफा सौंप देंगे।
नियुक्ति को दी गई थी हाईकोर्ट में चुनौती
अशोक कुमार की नियुक्ति को डॉ. डीएस मोर और एक अन्य याचिकाकर्ता ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में उनकी नियुक्ति को यूजीसी के 2018 के नियमों के अनुरूप नहीं होने का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ताओं ने नियुक्ति को रद्द करने के साथ-साथ वेतन निर्धारण से जुड़े आदेश को भी चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने अशोक कुमार की ओर से दिए गए इस्तीफे के बयान के बाद याचिका का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि इस्तीफा मिलने के एक सप्ताह के भीतर उसे स्वीकार किया जाए। इसके साथ ही नए कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 तक पूरी करने को कहा गया है।
वरिष्ठ डीन संभालेंगे जिम्मेदारी
अशोक कुमार के इस्तीफे के बाद स्थायी कुलपति की नियुक्ति होने तक विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम डीन को कुलपति के कर्तव्यों का अंतरिम रूप से निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने अगली नियुक्ति में UGC Regulations, 2018 का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को भी कहा है।
अर्थात, अशोक कुमार का इस्तीफा हाईकोर्ट द्वारा सीधे बर्खास्तगी के आदेश के कारण नहीं, बल्कि सुनवाई के दौरान उनके द्वारा व्यक्तिगत कारणों से तीन सप्ताह में इस्तीफा देने के आश्वासन के बाद सामने आया है।

