दिल्ली में सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए नया नियम लागू किया है, ट्रांसपोर्ट विभाग ने जारी किया नोटिस। 1 नवंबर से दिल्ली में सिर्फ BS-6, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही आ पाएंगी।
BS-6 से नीचे वाली गाड़ियों पर लगा बैन, नवंबर से दिल्ली में आने जाने वाली रजिस्टर्ड वे गाड़ियों नहीं आ सकेंगे।
जो इंजन BS-6 का है केवल उन्हीं गाड़ियों को प्रवेश मिलेगा BA-6 को नहीं, यह नियम प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य के लिए लिया जा रहा है।
दिनांक – 28.10.2025

